SIR Form 11 December Last Date : देश के कई राज्यों में इन दिनों SIR यानी Special Intensive Revision की प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है। यह प्रक्रिया इसलिए चल रही है ताकि वोटर लिस्ट को पूरी तरह साफ-सुथरा बनाया जा सके। गलत नाम हटाए जाएं, डुप्लीकेट नाम हटें और जिनका नाम नहीं है, उन्हें जोड़ा जा सके। इसी प्रक्रिया में SIR फॉर्म भरना जरूरी कर दिया गया है।
सरकार ने साफ कहा है कि SIR फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 11 दिसंबर है। अगर कोई नागरिक इस तारीख तक अपना फॉर्म नहीं भरता है तो उसका नाम ड्राफ्ट रोल (ड्राफ्ट वोटर लिस्ट) से हट सकता है। यह बात सुनकर बहुत लोग परेशान हैं कि अगर नाम कट गया तो क्या फिर से जुड़ पाएगा? क्या दोबारा फॉर्म भर सकते हैं? क्या वोटर आईडी पर कोई असर पड़ेगा?
SIR फॉर्म क्या होता है?
SIR फॉर्म एक तरह का वेरिफिकेशन फॉर्म है। इससे चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करता है कि वोटर उसी क्षेत्र में रहता है या नहीं इसके अलावा वोटर की जानकारी सही है या नहीं और वह जीवित है या नहीं या उसका नाम दो जगह वोटर लिस्ट में तो नहीं यानी यह फॉर्म वोटर लिस्ट को बिल्कुल सही करने के लिए होता है।
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11 दिसंबर तक SIR फॉर्म भरना क्यों जरूरी है?
चुनाव आयोग ने SIR फॉर्म की आखिरी तारीख 11 दिसंबर तय की है। अगर कोई फॉर्म नहीं भरेगा तो माना जाएगा कि:
- या तो वह उस क्षेत्र में नहीं रहता
- या उसकी जानकारी गलत है
- या वह प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले रहा
ऐसे में उसका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा इसलिए 11 दिसंबर तक SIR फॉर्म भरना जरूरी है ऐसे में यदि आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी कीजिए इसके लिए 11 दिसंबर अंतिम तिथि है।
ड्राफ्ट रोल कब आएगा?
चुनाव आयोग के अनुसार ड्राफ्ट रोल 16 दिसंबर को जारी किया जाएगा। यानी 11 दिसंबर के बाद फॉर्म नहीं भरने वालों के नाम लिस्ट में नहीं दिखेंगे। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है यदि आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी नीचे विस्तार से दी गई है।
अगर 11 दिसंबर तक फॉर्म नहीं भरा तो क्या होगा?
अगर आपने 11 दिसंबर तक SIR फॉर्म नहीं भरा तो आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हट सकता है। आपका वोटर कार्ड नंबर तो रहेगा, लेकिन वह इनएक्टिव हो सकता है और अगली लिस्ट में आपका नाम दिखाई नहीं देगा। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि चुनाव के समय आपको वोट डालने में दिक्कत आ सकती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है चुनाव आयोग ने दोबारा नाम जोड़ने के विकल्प भी दिए हैं।
अगर नाम कट जाए तो क्या आप दोबारा जोड़ सकते हैं?
हाँ, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। अगर आपका नाम गलती से या फॉर्म न भरने की वजह से कट गया है तो आप Form-6 का उपयोग करके अपना नाम दोबारा जोड़ सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह फ्री है। यह काम ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी। यानी नाम कटने पर भी आपका हक खत्म नहीं होता।
क्या दोबारा SIR फॉर्म भर सकते हैं?
हाँ, अगर आपने पहली बार फॉर्म नहीं भरा या उसमें कोई गलती हो गई तो आप दोबारा फॉर्म जमा कर सकते हैं या फिर नया फॉर्म भर सकते हैं इसमें कोई रोक नहीं है चुनाव आयोग सिर्फ यही चाहता है कि आपकी जानकारी सही हो।
अगर नाम कट गया तो क्या वोटर कार्ड बेकार हो जाएगा?
नहीं! वोटर कार्ड बेकार नहीं होता। बस आपका नाम लिस्ट में एक्टिव नहीं रहता। आप दोबारा आवेदन करते ही आपका कार्ड फिर से मान्य हो जाएगा।
SIR फॉर्म भरने के आसान विकल्प
अगर आप SIR फॉर्म 11 दिसंबर से पहले भरना चाहते हैं, तो तीन तरीके हैं:
ऑनलाइन तरीका
- ऑनलाइन SIR फॉर्म भरने के लिए अपने मोबाइल में Chrome खोलें।
- फिर आधिकारिक वेबसाइट nvsp.in खोलें।
- इसके बाद में “Form for Verification” पर क्लिक करें।
- इसके बाद में आप अपना नाम पता व अपनी संपूर्ण डिटेल भरें।
- अंत में आधार और मोबाइल नंबर लिंक करके सबमिट कर दें
वोटर हेल्प सेंटर की सहायता से
- हर क्षेत्र में BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) तैनात होते हैं
- उनसे संपर्क करके आप फॉर्म भरवा सकते हैं
- वे आपका फॉर्म तुरंत सिस्टम में अपडेट कर देते हैं
BLO के आने पर फॉर्म दें
अगर BLO आपके घर आता है तो उसे अपनी सूचना दें और आधार की कॉपी व जरूरी दस्तावेज जो आवश्यक हो वह दे, BLO मौके पर आपका फॉर्म भर देगा। इस प्रकार आप यदि ऑनलाइन तरीके से फॉर्म नहीं भरना चाहते हैं तो यह तरीका आपके लिए सबसे आसान तरीका है।
अगर आपका नाम कट गया है तो क्या करना चाहिए?
यदि आपका नाम लिस्ट से कट गया है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको फॉर्म-6 भरना होगा जिसमें अपना आधार, मोबाइल नंबर और पता को लेकर जानकारी भरनी होती है दोबारा आपका नाम अगले वोटर लिस्ट अपडेट में शामिल हो जाएगा